रायसेन में कोरोना गाइडलाइन:शादी में 250 लोग ही शामिल हो पाएंगे, अंतिम संस्कार, उठावना में 50 लोगों की अनुमति
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| 07-Jan-2022
मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। कलेक्टर अरविंद दुबे ने भी कुछ पाबंदियाें के साथ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू तो जारी रहेगा ही शादी में 250 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो पाएंगे।
यह आदेश जारी किए
सभी प्रकार के ...
मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। कलेक्टर अरविंद दुबे ने भी कुछ पाबंदियाें के साथ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू तो जारी रहेगा ही शादी में 250 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो पाएंगे।

यह आदेश जारी किए
- सभी प्रकार के मेले, जिनमें में भीड़ इकट्ठी होती है, वह प्रतिबंधित रहेंगे।
- विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति रहेगी।
- मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक है।
- अंतिम संस्कार उठावना में अधिकतम 50 लोगों की ही अनुमति दी जा सकेगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा।
- ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
- जिले के सभी नागरिकों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
- नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।