पैन कार्ड भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा बनता है। किसी व्यक्ति का उसके पुरे जीवन में केवल एक बार पैन कार्ड बन सकता है। अगर व्यक्ति का पैन कार्ड खो जाता है तो उसको दुबारा बनवाया जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति यह चाहे कि उसको दो पैन कार्ड जारी कर दिए जाये तो यह संभव नही है।
पैन कार्ड केवल किसी इंसान का ही नही बनता बल्कि पैन कार्ड किसी कारोबार, बिजनेस, उद्योग, विभाग, सरकार, मंत्रालय, एकीकृत हिन्दू परिवार और किसी भी संस्था का भीबनता है।
सरकार की नजर में पैन कार्ड किसी भी व्यक्ति का आमदनी मांपने का जरिया है। टैक्स भरते समय जो महत्वपूर्ण कागज मांगा जाता है वह है पैन कार्ड। टैक्स भरने और फाइनेंशियल निवेश करने के लिए पैन कार्ड नंबर (Pan Card Number) अनिवार्य होता है।
पैन कार्ड नंबर कुल 10 अंकों का होता है जिसमे 6 अंगेजी के अक्षर होते हैं और 4 अंक होते हैं। पैन कार्ड नंबर में व्यक्ति का टैक्स और इन्वेस्ट सम्बंधित सभी डाटा होता है। पैन कार्ड के जरिये ही सिबिल क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है।